रिपोर्टर छमित जंघेल@
अन्धे कत्ल की गुत्थी सुलझी।
थाना साल्हेवारा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी।
हत्या के आरोपी को महज 12 घंटे के भीतर किया गिरफ्तार।
आरोपी द्वारा किया गया अपना जुर्म स्वीकार।
आरोपी द्वारा अपने ही पत्नि को धारदार कुल्हाड़ी से मारकर किया गया था हत्या।
दिनांक 13.09.2023 को सूचना मिला कि थाना साल्हेवारा क्षेत्र के ग्राम गोलरडीह भाठापारा में गौतरहिन बाई की अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धारदार हथियार से गंभीर चांेट पहुचाकर हत्या कर दिया है की सूचना को जरिये मोबाईल से तत्काल वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराकर श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदया अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती नेहा पाण्डेय केसीजी के मार्गदर्शन एवं श्रीमान पुलिस अनुविभागीय अधिकारी गण्डई श्री प्रशांत खाण्डे के नेतृत्व में थाना प्रभारी साल्हेवारा उप निरीक्षक रामनरेश यादव एवं थाना स्टाॅफ के रवाना होकर घटना स्थल ग्राम गोलरडीह भाठापारा पहुचकर सूचना तस्दीक किया गया सूचक सुकवंतिन बाई से घटना के संबंध में पूछताछ किया गया जो बताई कि उसकी माॅ गौतरहिन बाई पति जानलाल बैगा उम्र 41 वर्ष, दादी बैसाखिन बाई के कमरा में मृत अवस्था में जमीन में पड़ी हुई है जिसके मस्तक, कनपटी व दाढ़ी के पास गहरा चोंट है खुन निकलकर बहा है मृत शरीर के पास चुंड़ी का टुकड़ा टूटकर बिखरा हुआ है कि सूचना पर मर्ग इन्टीमेशन कायम कर शव पंचनामा कार्यवाही में लिया गया। घटना प्रथम दृष्टया में कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा किन्ही कारणो से मृतिका गौतरहीन बाई पति जानलाल उम्र 41 साल साकिन गोलरडीह थाना साल्हेवारा जिला केसीजी का धारदार हथियार से मारकर हत्या करना अपराध का घटित होना पाये जाने से थाना साल्हेवारा में अपराध क्रमांक 34/2023 धारा 302 भा.द.सं. कायम कर विवेचना लिया गया। प्रकरण के अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतु तत्काल मुखबीर लगाकर एवं टीम गठित कर अलग-अलग क्षेत्रो पतासाजी की जा रही थी मुखबीर की सूचना पर प्रकरण के आरोपी को अमरपुर जंगल बुधारू बैगा के घर पहुचकर घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया जिसने अपना नाम जानलाल पिता बोड़ा मेरावी उम्र 45 साल साकिन गोलरडीह भाठापारा थाना साल्हेवारा जिला केसीजी का रहने वाला बताया तथा आरोपी के द्वारा पति पत्नि के बीच में झगड़ा लड़ाई होने पर आवेश में आकर अपनी पत्नि मृतिका गौतरहिन बाई को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या करना जुर्म स्वीकार किया जिसे थाना लाकर विधिवत गिरफ्तार किया गया मामला अजमानतीय होने से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।