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शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग लड़की को भगा ले जाने बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को खैरागढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार

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शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग लड़की को भगा ले जाने बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को खैरागढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार

रिपोर्टर छमित जंघेल@
 शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग लड़की को भगा ले जाने बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को खैरागढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार 
नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगा घर ले जाकर विगत 02 माह से करता रहा दुष्कर्म 
 आरोपी को खैरागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल
 थाना खैरागढ़ पुलिस की महिला संबधी अपराधों पर त्वरित कार्यवाही


पुलिस अधीक्षक महोदया जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई श्रीमति अंकिता शर्मा (आईपीएस), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती नेहा पाण्डेय, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी खैरागढ़ श्री लालचंद मोहले के मार्गदर्शन में महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्यवाही करते प्रभारी अधिकारी खैरागढ़ उपनिरीक्षक शक्ति सिंह के नेतृत्व में महज 03 घंटे के भीतर दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल का रास्ता दिखाया|
घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 06.07.2023 को थाना खैरागढ़ 
 क्षेत्र के प्रार्थिया ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 11.03.2023 के पूर्व से आरोपी पीड़िता से मेल मुलाकात के दौरान दोस्ती कर लिया तथा घटना दिनांक को उसे बहला फुसलाकर कर अपने साथ घर ले गया पीड़िता को शादी कर अपने साथ रखूंगा कहते विश्वास में लेकर शारीरिक संबंध बनाया उसके बाद से लगातार शारीरिक संबंध बनाते रहा तथा पीड़िता के साथ मारपीट करने लगा और पीड़िता को अपने घर के कमरे में दो महीने तक बंद कर लगातार उसके साथ अनाचार करते रहा, किसी तरह पीड़िता आरोपी को बातों में उलझाकर मौका पाकर भागकर घटना की आप बीती अपने परिजनों को बताकर परिजनों के साथ थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई, प्रार्थिया के रिर्पोट पर आरोपी राजा गायकवाड पिता मूलचंद गायकवाड उम्र 23 साल निवासी दिलीपपुर थाना खैरागढ़ जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई के विरूद्ध अप0 क्रमांक 314/2023 धारा 363, 366, 376, 376(2)(ढ), 342, 323आईपीसी, 4, 6 पॉक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया| आरोपी राजा गायकवाड पिता मूलचंद गायकवाड उम्र 23 साल निवासी दिलीपपुर थाना खैरागढ़ जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई को आज दिनांक 06.07.2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में माननीय न्यायालय पेश कर जेल भेजा गया|
   उपरोक्त कार्यवाही में प्रभारी उपनिरीक्षक शक्ति सिंह उप निरीक्षक प्रियंका पैकरा, सहायक उपनिरीक्षक बिरेंद्र कुमार चंद्राकर, प्रधान आरक्षक 659 सियाराम धुर्वे, आरक्षक 1680 शैलेंद्र कुमार पटेल, आरक्षक 1674 विजय कुर्रे एवं महिला आरक्षण 678 धनेश ठाकुर की सराहनीय भूमिका रही|

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