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क्रूरता अधिनियम के तीन फरार स्थाई वारंटी 16 साल बाद चढ़ा पुलिस वारंटी टीम के हत्थे

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क्रूरता अधिनियम के तीन फरार स्थाई वारंटी 16 साल बाद चढ़ा पुलिस वारंटी टीम के हत्थे

रिपोर्टर छमित जंघेल@

 जिला -खैरागढ़-छुईखदान-गंडई

   पशु क्रूरता अधिनियम के तीन फरार स्थाई वारंटी 16 साल बाद चढ़ा पुलिस वारंटी टीम के हत्थे
 नवगठित खैरागढ़ जिले में वर्षों पुराने अपराध का टीम बनाकर लगातार लंबित स्थाई वारंटी का किया जा रहा निकाल 


             पुलिस अधीक्षक खैरागढ़-छुईखदान-गंडई सुश्री अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती नेहा पाण्डेय के निर्देशन पर उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री प्रदीप येरेवार के दिशा निर्देश में स्थायी वारंटी टीम का गठन कर उपनिरीक्षक बिरेन्द्र चन्द्राकर, प्र.आर. 917 आशुतोष सिंह, आर. 1543 लोकेश ठाकुर, आर. 1080 लाला निषाद आर.तेजराम ,आर. 1731 उदय बारेठ म.आर. 1981 लक्ष्मी चंदेल म. आर.1080 राधिका माननीय न्यायालय खैरागढ़ के प्रक. क्र. 388/2006 धारा 4,6,10,11 पशु क्रूरता के आरोपी संतोष कुर्मी पिता सखाराम कुर्मी उम्र 55 साल निवासी आमगांव थाना आमगांव जिला गोदिया महाराष्ट्र एवं न्यायालय खैरागढ़ के प्रकरण क्रमांक 388/2006 के आरोपी सुनील केवट पिता तुलसीराम केवट उम्र 57 साल निवासी आमगांव थाना आमगांव जिला गोदिया महाराष्ट्र एवं न्यायालय खैरागढ़ के प्रकरण क्रमांक 196/2013 के आरोपी कुवरलाल सेंड पिता चमरू लाल सेंड उम्र 59 साल निवास मोहतोला थाना आमगांव जिला गोदिया महाराष्ट्र जो पिछले 16 साल से पशु क्रूरता अधिनियम के तहत वारंटी फरार थे जिसको स्थायी वारंटी टीम को सूचना मिला कि उक्त वारंटी अपना अलग-अलग ठीकाना बदल-बदल कर अलग-अलग क्षेत्र में लुक छिपकर रह रहा है कि सूचना के आधार पर तत्काल टीम के द्वारा स्थायी वारंटी को घेराबंदी कर पकडा गया एवं माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। इसी प्रकार जिले के अन्य फरार स्थायी वारंटी एवं गिरफ्तारी वारंटियों की पता तलाश की कार्यवाही लगातार जारी रहेगा।

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