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धारदार हंसिया से गले को मारकर कर दी हत्या आरोपी गया जेल

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धारदार हंसिया से गले को मारकर कर दी हत्या आरोपी गया जेल

                    रिपोर्टर छमित जंघेल@

साल्हेवारा @ पैसे के लालच मे कर दिया हत्य लेकिन पैसे गलत कार्यों से कमाया जाये या पैसों के लिए किसी की जाने ली जाये तो क्या कहें. एक ऐसा ही मामला मोहगांव थाना में हुआ है जहां कुछ पैसों की लालच ने 50 वर्षीय अधेड़ को हत्यारा बना दिया. अधेड़ ने गेरूखदान थाना बकरकट्टा निवासी 41 वर्षीय युवक को पैसे की वजह से मार दिया. गौरतलब है कि बीते 15 सितंबर को प्रार्थी रुतुम मेरावी पिता स्व.बिहारी मेरावी उम्र 35 वर्ष ने थाना मोहगांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके बड़े भाई रइताम मेरावी पिता स्व.बिहारी मेरावी उम्र 41 वर्ष को गणेश गोंड पिता चतुर राम गोंड उम्र 50 वर्ष ने सब्जी काटने वाले धारदार हंसिया से गले को मारकर हत्या कर दी. रिपोर्ट पर थाना मोहगांव में धारा 174 जाफौ क़ायम कर मर्ग पंचनामा कार्यवाही में लिया गया था. मामला हत्या का होने पर धारा 302 भादसं क़ायम कर विवेचना में लिया गया. पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डेय के निर्देशन एवं एसडीओपी प्रशांत खाण्डे के नेतृत्व में निरीक्षक शिव शंकर गेंदले थाना प्रभारी गंडई, निरीक्षक जितेन्द्र बंजारे थाना प्रभारी छुईखदान एवं थाना मोहगांव की टीम तैयार कर प्रकरण में विवेचना करते हुये प्रार्थी एवं गवाहों का कथन लिया गया.

जिन्होने अपने-अपने कथन में बताया कि मृतक ग्राम गेरूखदान थाना बकरकट्टा का रहने वाला है, कुछ दिनों से अपने परिवार के साथ ग्राम पटपर खार भावना जंगल में झोपडी बनाकर रहता था एवं जंगल की सूखी लकडी को बेचकर अपना जीवन यापन करता था जिसकी झोपडी में प्रतिदिन ग्राम बाबू नवागांव का गणेश राम गोड़ आता रहता था एवं मृतक के साथ बैठकर महुआ शराब पीता था. कभी-कभी आरोपी शराब के नशे में बोला करता था कि मै तुम सभी लोगो को यहां पे लाकर बसाया हूॅ इसके बदले में मुझे पैसा दिया करो. पैसा नही देने से मै कुछ भी अप्रिय घटना घटित कर सकता हॅू. 14 सितंबर की सुबह 10 बजे आरोपी गणेश राम एवं मृतक रइताम मेरावी शराब पी रहे थे.

इसी दौरान पैसे कि लेन देन को लेकर दोनो मे वाद विवाद हो गया जिस पर आवेश में आकर आरोपी ने हत्या करने की नियत से अपने पास में रखे धारदार हंसिया से रइताम मेरावी के गले में मारकर भाग गया और मौके पर ही रइताम की मृत्यु हो गई है. कथन के आधार पर फरार आरोपी के गांव के जंगल में होने की सूचना पर उसकेे मिलने के संभावित स्थान पर जाकर घेराबंदी कर हिरासत में लिया गया. आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी गणेश राम गोड़ पिता स्व.चतुर राम गोड़ उम्र 50 साल निवासी ग्राम बाबू नवागांव थाना छुईखदान जिला केसीजी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. उक्त कार्यवाही में सउनि नारायण लाल सिन्हा, प्रधान आरक्षक रणजीत तिर्की और आसुतोष सिंह का योगदान रहा

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