जिन्होने अपने-अपने कथन में बताया कि मृतक ग्राम गेरूखदान थाना बकरकट्टा का रहने वाला है, कुछ दिनों से अपने परिवार के साथ ग्राम पटपर खार भावना जंगल में झोपडी बनाकर रहता था एवं जंगल की सूखी लकडी को बेचकर अपना जीवन यापन करता था जिसकी झोपडी में प्रतिदिन ग्राम बाबू नवागांव का गणेश राम गोड़ आता रहता था एवं मृतक के साथ बैठकर महुआ शराब पीता था. कभी-कभी आरोपी शराब के नशे में बोला करता था कि मै तुम सभी लोगो को यहां पे लाकर बसाया हूॅ इसके बदले में मुझे पैसा दिया करो. पैसा नही देने से मै कुछ भी अप्रिय घटना घटित कर सकता हॅू. 14 सितंबर की सुबह 10 बजे आरोपी गणेश राम एवं मृतक रइताम मेरावी शराब पी रहे थे.
इसी दौरान पैसे कि लेन देन को लेकर दोनो मे वाद विवाद हो गया जिस पर आवेश में आकर आरोपी ने हत्या करने की नियत से अपने पास में रखे धारदार हंसिया से रइताम मेरावी के गले में मारकर भाग गया और मौके पर ही रइताम की मृत्यु हो गई है. कथन के आधार पर फरार आरोपी के गांव के जंगल में होने की सूचना पर उसकेे मिलने के संभावित स्थान पर जाकर घेराबंदी कर हिरासत में लिया गया. आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी गणेश राम गोड़ पिता स्व.चतुर राम गोड़ उम्र 50 साल निवासी ग्राम बाबू नवागांव थाना छुईखदान जिला केसीजी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. उक्त कार्यवाही में सउनि नारायण लाल सिन्हा, प्रधान आरक्षक रणजीत तिर्की और आसुतोष सिंह का योगदान रहा