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थाना गंडई अंतर्राज्यीय शराब परिवहन करते 02 शराब तस्कर गिरफ्तार

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थाना गंडई अंतर्राज्यीय शराब परिवहन करते 02 शराब तस्कर गिरफ्तार

रिपोर्टर  छमित जंघेल@
अंतर्राज्यीय शराब परिवहन करते 02 शराब तस्कर गिरफ्तार
 600 नग म0प्र0 निर्मित गोवा शराब कुल 108 बल्क लीटर, कीमती 72000/रू जप्त
अपराध में प्रयुक्त कार होण्डा सिटी कीमती 200000 रू. जप्त
आरोपीयों को भेजा गया ज्युडिशियल रिमाण्ड पर
     
                पुलिस अधीक्षक खैरागढ़-छुईखदान-गंडई सुश्री अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती नेहा पाण्डेय के निर्देशन पर पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री प्रशांत खाण्डे के दिशा निर्देश में थाना प्रभारी गंडई निरीक्षक अनिल शर्मा के नेतृत्व में थाना गंडई द्वारा नशे एवं अपराधिक गतिविधियों पर लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है इसी क्रम में दिनांक 23.07.23 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि एक सफेद रंग के कार में अवैध रूप से अत्यधीक मात्रा में शराब रखकर मध्य प्रदेश की ओर से परिवहन कर रहा है, सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर नर्मदा चौक के पास नाकाबंदी कर मध्य प्रदेश की ओर से आ रही वाहनो को चेकिंग की जा रही थी चेकिंग के दौरान एक सफेद रंग की कार क्र. सीजी 07 एन 6600 जिसमें दो व्यक्ति बैठे थे जो पुलिस को देखकर संदिग्ध रूप से भागने लगे जिसे घेराबंदी कर पकडकर पूछताछ किया गया, नाम पता पूछेने पर कार चालक द्वारा अपना नाम (1) *संजय वर्मा पिता ददन वर्मा उम्र 30 साल साकिन वार्ड नं. 12, सुपेला भिलाई थाना वैशाली नगर जिला दुर्ग (2) रोशन भट्ठ पिता तोरण भट्ठा उम्र 52 साल साकिन कुम्ही थाना बेरला जिला बेमेतरा हाल पता वार्ड नं. 15 बेरला थाना बेरला जिला बेमेतरा(छ0ग0) का रहने वाला बताया, गवाहो के उपस्थिति में विधिवत् कार के डिक्की को चेक किया गया जिसमें कुल 12 पेटी मध्य प्रदेश निर्मित अंग्रेजी गोवा शराब प्रत्येक पेटी में 50-50 नग पौवा अंग्रेजी गोवा शराब कुल 600 पौवा सील बंद प्रत्येक में 180 एमएल शराब भरी हुई जुमला 108 बल्क लीटर शराब जुमला कीमती 72000/रू मिला, उक्त दोनो व्यक्तियों के पास शराब रखकर परिवहन के संबंध में कोई वैद्य दस्तावेज नही होने से उसके कब्जे में रखे शराब एवं परिवहन में प्रयुक्त कार क्र. सीजी 07 एन 6600 कीमती 200000 रू. को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया, आरोपीयों का कृत्य आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध पाये जाने से आरोपीयों के विरूद्ध अपराध क्र. 170/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट, कायम कर विवेचना में लिया गया* विवेचना दौरान आरोपीयों को उसके मौलिक अधिकार से अवगत कराकर विधिवत् गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया है,प्रकरण में अन्य पहलुओं पर विस्तृत विवेचना की जा रही है उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक बिलकीश बेगम, सउनि मयाराम नेताम, प्र्र.आर. सुन्दरूराम चन्द्रवंशी, आरक्षक भूपेन्द्र कौशिक लकेश्वर पटेल, नरेश ठाकुर, ईश्वर मरकाम, राजेन्द्र नेताम, केशव जंघेल का सराहनीय योगदान रहा है।

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