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अपराधिक गतिविधियों पर गंडई पुलिस की प्रभावी कार्यवाही दो शराब कोचिया गिरफ्तार

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अपराधिक गतिविधियों पर गंडई पुलिस की प्रभावी कार्यवाही दो शराब कोचिया गिरफ्तार

                                    
 अपराधिक गतिविधियों पर गंडई पुलिस की प्रभावी कार्यवाही
 दो शराब कोचिया गिरफ्तार
कुल 9.36 बल्क लीटर देशी प्लेन शराब जप्त
आरोपी को भेजा गया ज्युडिशियल रिमाण्ड पर
     
                पुलिस अधीक्षक खैरागढ़-छुईखदान-गंडई सुश्री अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती नेहा पाण्डेय के निर्देशन पर पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री प्रशांत खाण्डे के दिशा निर्देश में थाना प्रभारी गंडई निरीक्षक अनिल शर्मा के नेतृत्व में थाना गंडई पुलिस द्वारा अपराधिक गतिविधियों पर गंडई पुलिस की लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है इसी क्रम में दिनांक *28.05.2023 को नगर पेट्रोलिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति सानिया आटों पार्टस नहर नाली रोड में अवैध रूप से शराब बिक्री करने के लिये शराब रखा है कि सूचना पर मौके पर जाकर रेड कार्यवाही की गयी एक व्यक्ति सफेद रंग के प्लास्टिक थैला में अवैध रूप से शराब रखा हुआ था जिसे नाम पता पूछने पर अपना नाम अश्वनी वर्मा पिता बिसरू वर्मा उम्र 33 साल निवासी कांशीटोला थाना गंडई का रहने वाला बताये थैला को चेक करने पर उसमें 20 पौवा देशी प्लेन शराब सीलबंद प्रत्येक पौवा में 180 एमएल भरी हुई कुल 3.600 बज्क लीटर कीमती 1600 रू. मिला जिसे वजह सबूत जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 117/23 धारा 34(1)ब आबकारी एक्ट कायम विवेचना में लिया गया है, एवं आज दिनांक 29.05.2023 को मुखबीर सूचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति ग्राम बूढ़ा सागर जाने वाले रास्ते पर शराब बिक्री करने के लिये अत्यधीक मात्रा में शराब रखकर जा रहा है कि सूचना पर थाने से तत्काल टीम तैयार कर घेरा बंदी कर पकडा गया पूछताछ पर उक्त व्यक्ति द्वारा अपना नाम डोमेन निर्मलकर पिता झंगलू निर्मलकर उम्र 23 साल निवासी ग्राम कटंगी थाना गंडई का रहने वाला बताया, चेक किया गया जिसके पास से 32 पौवा देशी प्लेन शराब सील बंद प्रत्येक में 180 एमएल शराब भरी हुई जुमला 5.760 बल्क लीटर कीमती 2560 रू. मिला, शराब के संबंध में कोई वैद्य दस्तावेज नही होने से शराब को जप्त किया गया एवं आरोपी का कृत्य आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध पाये जाने से अपराध क्र. 118/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर आरोपी को उसके मौलिक अधिकार से अवगत कराकर विधिवत् गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया है*। उक्त कार्यवाही में सउनि नारायण लाल सिन्हा, प्र्र.आर. सुन्दरूराम चन्द्रवंशी, संतोष मंडावी, आरक्षक लकेश्वर पटेल, ईश्वर मरकाम, मनोज बंजारे, का सराहनीय योगदान रहा है।

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