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शराब पीकर वाहन चलाने वाले पर की गई चालानी कार्यवाही माननीय न्यायालय द्वारा 10000 रू का अर्थदंड किया गया।

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शराब पीकर वाहन चलाने वाले पर की गई चालानी कार्यवाही माननीय न्यायालय द्वारा 10000 रू का अर्थदंड किया गया।

रिपोर्टर छमित जंघेल@
शराब पीकर वाहन चलाने वाले पर की गई चालानी कार्यवाही 
 माननीय न्यायालय द्वारा 10000 रू0 का अर्थदंड किया गया।

               माननीय पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति नेहा पांडे, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी गंडई प्रशांत खाडे के मार्गदर्शन में दिनांक 27.08.2023 को शाम करीबन 05 बजे रोड में चलने वाले राहगीरों के द्वारा पुलिस को सूचना दिया गया कि एक सफेद रंग की मारूती सेलेरियो कार क्रमांक सीजी 08 ए क्यु 3814 के चालक द्वारा कार को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक नशे की हालत में चलाने की सूचना पर त्वरित कार्यवाही कर वाहन चालक जीवन वर्मा बढईटोला को शराब के नशे मे वाहन चलाते पकड़ा गया जिसका सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र छुईखदान मे मुलाहिजा कराया गया वाहन को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 का इस्तगासा तैयार कर माननीय न्यायालय छुईखदान पेश किया गया माननीय न्यायालय द्वारा 10000 रू0 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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